झारखंड सीजीएल परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक जारी, अगली सुनवाई 3 नवंबर को
झारखंड में, झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। यह निर्णय शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ द्वारा लिया गया।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह रोक परीक्षा में कथित पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है।
न्यायालय में सुनवाई
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान, पीठ ने परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन पर रोक जारी रखने का फैसला किया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मुख्य घटनाक्रम
- झारखंड उच्च न्यायालय ने सीजीएल परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन पर रोक जारी रखी।
- यह रोक कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका के कारण है।
- चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई की।
- अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
यह घटनाक्रम झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है। न्यायालय का निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने की दिशा में एक कदम है।
स्रोत: पंजाब केसरी